
पंजाब: फरीदकोट में अधिकारियों ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी, कहा- जरूरी है हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा
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पंजाब सरकार में मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि बुधवार को DCPU की एक टीम ने 16 वर्षीय नाबालिग के बाल विवाह को रोक दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल संरक्षण कानूनों को सख्ती से पालन जरूरी है.
फरीदकोट के एक गांव में जिला बाल संरक्षण यूनिट (DCPU) की एक टीम ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने से बचाने में सफलता हासिल की है.
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने अधिकारियों और हितधारकों द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाल संरक्षण कानूनों को सख्ती से पालन जरूरी है.
बलजीत कौर ने कहा कि ये हस्तक्षेप किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत किया गया था.
संगरूर गांव से बचाई गई नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे परामर्श दिया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए. इसके बाद लड़की के माता-पिता द्वारा उसकी सुरक्षा, शिक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने का लिखित आश्वासन देने के बाद उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया.
'सिस्टम को बनाना होगा मजबूत'
बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए नियमित रूप से कार्रवाई और निगरानी की जाएगी. पंजाब सरकार की बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कौर ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सिस्टम को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर बच्चा सुरक्षित और उज्ज्वल बचपन का आनंद ले सके.

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