
नई दिल्ली: 'करप्शन से जुड़े मामले में भ्रम फैला रहे मनीष सिसोदिया', दिल्ली के LG ने केजरीवाल से की शिकायत
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LG विनय कुमार सक्सेना ने 21 जून को मनीष सिसोदिया की एसीबी की कार्रवाई पर भेजे गए पत्र के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है. दरअसल एलजी ने अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी को जांच की अनुमति दी थी, जिसके बाद सिसोदिया ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्होंने बीजेपी सांसद की शिकायत पर LG की ओर से जांच के आदेश दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे.
दिल्ली के उपराज्यपाल और AAP सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है. दिल्ली के नए एलजी वीके सक्सेना ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रम फैला रहे हैं. उनका ऐसा कहना कि पिछले उपराज्यपाल के कार्यकाल में अस्पतालों के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया गया, यह आश्चर्यजनक है.
उन्होंने कहा कि फाइलों की नोटिंग में यह साफ है कि ये जांच बंद नहीं हुई थी इसलिए सिसोदिया का दावा कि जांच दोबारा खोली गई, ऐसा कहना भ्रामक और लोगों को गुमराह करने वाला है. एलजी ने 21 जून को आए मनीष सिसोदिया के उस लेटर का जवाब दिया है, जिसमें उनके एसीबी जांच के आदेश को लेकर सवाल उठा गए थे.
एलजी ने इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को शिकायती अंदाज में एक चिट्ठी भी लिख दी है. उन्होंने सीएम से कहा कि हमारी मीटिंग में करप्शन पर सख्त होने की बात तय हुई थी, इसलिए जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपका सहयोग अपेक्षित है. गुड गवर्नेंस का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने लिखा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को ऐसे गैर प्रोडक्टिव और बिना तथ्य की बातें कहने से रोकें, जो भ्रामक और काम में रुकावट डालने वाली हैं.
हर पहलू पर सोचने के बाद दिए थे जांच के आदेश: एलजी
एलजी सक्सेना ने सीएम केजरीवाल से कहा कि उपमुख्यमंत्री का तथ्यात्मक और कानूनी तौर पर गलत बयानी करना दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है. उन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सर्विसेज चुनी हुई सरकार और विधानसभा के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हर तरह से तकनीकी पर विचार करने के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए. एलजी सक्सेना बताया कि प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 के तहत कार्रवाई की गई है.
बीजेपी के इशारों पर एसीबी जांच के दे दिए आदेश: सिसोदिया

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