देशद्रोह कानून खत्म हो, ताकि खुलकर सांस ले सकें नागरिक, जस्टिस नरीमन ने की पुरजोर पैरवी
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सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस नरीमन ने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी. अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे. अपनी शक्ति और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ हिस्से को खत्म करे. ताकि देश के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस ले सकें.
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. एक कार्यक्रम में जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द कर देना चाहिए. इतना ही नहीं, गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर बने UAPA कानून के भी कुछ हिस्से को रद्द करने की पहल होनी चाहिए.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.