
दिल्ली HC ने खारिज की घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग वाली याचिका, याचिकाकर्ता को लताड़
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याचिका कानून के एक छात्र मृगांक मिश्रा के द्वारा लगाई गई थी जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि लगता है लॉ कॉलेज छात्रों को इतना काम नहीं दे पा रहे हैं कि वह बिजी रहे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि लॉ कर रहे छात्र के पिता क्या करते हैं जिससे हमें अंदाजा लगा सके कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं.
घर-घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने और उम्र के क्राइटेरिया को खत्म करने की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए लगाई .जबकि याचिकाकर्ता को वैक्सीनेशन और फिलहाल की परिस्थितियों को लेकर कोई गंभीर जानकारी है ही नहीं. याचिकाकर्ता के पास वैक्सीन को लेकर कोई पर्याप्त डाटा नहीं है, और ना ही याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करने से पहले इस पर कोई होमवर्क किया. याचिका कानून के एक छात्र मृगांक मिश्रा के द्वारा लगाई गई थी जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि लगता है लॉ कॉलेज छात्रों को इतना काम नहीं दे पा रहे हैं कि वह बिजी रहे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि लॉ कर रहे छात्र के पिता क्या करते हैं जिससे हमें अंदाजा लगा सके कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं.
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