
तेलंगाना: पांच BRS विधायकों को स्पीकर की क्लीन चिट, दल-बदल का था आरोप
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इन विधायकों पर आरोप था कि उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होकर दल-बदल किया है. जिन पांच विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं खारिज की गई हैं, उनमें तेल्लम वेंकट राव, बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, गुडेम महिपाल रेड्डी और अरेकापुडी गांधी शामिल हैं.
तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) गद्दाम प्रसाद कुमार ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) के पांच विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता (डिसक्वालिफिकेशन) याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन विधायकों पर आरोप था कि उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होकर दल-बदल किया है.
स्पीकर ने इससे पहले कुल 10 BRS विधायकों को नोटिस जारी किए थे, जिनके खिलाफ विपक्ष की ओर से अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें से आठ विधायकों ने नोटिस का जवाब स्पीकर को सौंप दिया है. वहीं, दो विधायक दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं और उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जिन पांच विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं खारिज की गई हैं, उनमें तेल्लम वेंकट राव, बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, गुडेम महिपाल रेड्डी और अरेकापुडी गांधी शामिल हैं. इन मामलों में स्पीकर ने बुधवार को हैदराबाद में ओपन कोर्ट में अपने फैसले का ऐलान किया.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अवमानना (कंटेम्प्ट) का नोटिस जारी किया था. यह नोटिस BRS के उन विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर समय रहते फैसला न लेने को लेकर जारी किया गया था, जिन पर कांग्रेस में शामिल होने का आरोप है. शीर्ष अदालत ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह इन याचिकाओं पर निर्णय लें.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है. ऐसे में स्पीकर द्वारा पांच याचिकाओं को खारिज किए जाने के फैसले को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, जबकि शेष विधायकों से जुड़े मामलों पर आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है.

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