गुम हो जाए ड्राइविंग लाइसेंस तो घर बैठे करें ऑनलाइन अप्लाई! जानें डुप्लीकेट DL पाने का तरीका
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Duplicate Driving License ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती हैं जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी की जाती है. वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो ,चोरी हो गई हो ,या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हो.
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खोने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. तो अब आपको परेशान होने कि जरुरत नहीं है आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. डुप्लीकेट DL के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन (RTO), दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. आज हम आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन (Online DL) की पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक स्टेट-बाय-स्टेप बता रहे हैं.
क्या होता है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस?
सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि, आखिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है? यह ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती हैं जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी की जाती है. वो भी तब जब आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो गई हो ,चोरी हो गई हो ,या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हो. डुप्लीकेट डीएल भी ओरिजनल की ही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ठीक वैसे ही वैध भी है.
गुम हो जाए DL तो क्या करें?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है तो आपको इन 3 स्टेप्स का पालन करना होगा.
step 1- सबसे पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर (F.I.R.) दर्ज करवाए.step 2- डुप्लीकेट DL प्राप्त करने के लिए जरुरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें.step 3- फिर ऑफलाइन /ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने संबंधित आरटीओ में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें.
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