
गाजीपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में शख्स को 20 साल जेल की सजा
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) राकेश कुमार ने अपराधी शिवकुमार उर्फ राहुल पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) राकेश कुमार ने अपराधी शिवकुमार उर्फ राहुल पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये घटना अक्टूबर 2023 में हुई थी. राहुल नामक अपराधी पीड़िता का पड़ोसी था. उसने पीड़िता को अपने घर के पास टहलने के लिए बुलाया. वो जब उसके पास पहुंची, तो उसे लेकर सुनसान जगह पर चला गया. वहां उसके साथ बलात्कार किया.
इस वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने अपराधी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में दाखिल किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया था.
शुक्रवार को अदालत ने राहुल को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपराधी पर लगाए गए जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा. बताते चलें कि बरेली में भी अदालत ने भतीजी से रेप के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक शुभ मिश्रा ने बताया कि पिछले सप्ताह अपने आदेश में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमार मयंक ने दोषी उमाकांत उर्फ गब्बर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जानकारी के मुताबिक, ये वारदात पिछले साल 2 अक्टूबर को हुई थी.
4 अक्टूबर 2024 को उमाकांत गब्बर के खिलाफ बरेली जिले के भुट्टा थाने में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी के खिलाफ पिछले साल ही 13 नवंबर को आरोप तय किए गए थे. इसके बाद उसको दोषी करार दिया गया था.

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