क्या है रोमियो-जूलियट कानून! जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सरकार की राय, पढ़ें इसके पक्ष में दी गई दलीलें
ABP News
याचिका कहती है कि 18 साल के उम्र के किशोर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर कोई भी फैसला लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं और यह भी समझ जाते हैं कि वह अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते हैं.
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