क्या वॉशरूम के लिए बाहर भी नहीं जा सकता? नाराजगी की खबरों के बीच अजित पवार ने रखी अपनी बात
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अधिवेशन की मीटिंग में 11 सितंबर को हंगामा हुआ था. इस मामले में सोमवार को अजित पवार ने कहा कि समय की कमी के कारण मैं बोल नहीं पाया. न ही मेरे संबोधन का कार्यक्रम था. हालांकि हमेशा की तरह मीडिया ने मेरे असंतुष्ट होने को लेकर कुछ खबरें चलाईं.
NCP National Convention: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अधिवेशन की मीटिंग में 11 सितंबर को हंगामा हुआ था. नई दिल्ली में हुए अधिवेशन में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के सामने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की नाराजगी देखने को मिली थी. दरअसल, अजित को जब मंच पर संबोधन के लिए बुलाया गया तो वे उठकर चले गए और वापस नहीं लौटे थे. इस मामले में आज अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हालांकि अधिवेशन के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अजित पवार एनसीपी में खुश हैं.
सोमवार को PC में अजित पवार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जयंत पाटिल ने रविवार को राष्ट्रीय अधिवेशन में भाषण दिया. प्रोटोकॉल के अनुसार उनका कार्यक्रम तय था. लेकिन समय की कमी के कारण मैं बोल नहीं पाया. न ही मेरे संबोधन का कार्यक्रम था. हालांकि हमेशा की तरह मीडिया ने मेरे असंतुष्ट होने को लेकर कुछ खबरें चलाईं. कहा गया कि मैं नाराज हूं. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अजित पवार ने कहा कि क्या मैं वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जा सकता?
अजित पवार ने कहा कि कई नेता समय की कमी के कारण नहीं बोल पाए थे, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि हर कोई असंतुष्ट है या नाराज है. अजित ने कहा कि मैं मीडिया से अपील करता हूं कि तथ्यों के आधार पर खबरें चलाएं.
अजित पवार बोले- बिहार बन गया महाराष्ट्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई पर कहा कि महाराष्ट्र अब बिहार बन गया है. कोई भी विधायक दिन के उजाले में आग लगा रहा है. हालांकि मेरा किसी भी राज्य को बदनाम करने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूं. इसके साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों में कोई गंभीरता नहीं है. राज्य में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं.
क्या हुआ था राष्ट्रीय अधिवेशन में?
येदियुरप्पा पर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि इस साल 2 फरवरी को एक मीटिंग के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया.
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