
कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार देगी मुआवजा, जानिए किस राज्य में कितनी रकम दी जा रही
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है. उन लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि तय करनी ही होगी, जो कोरोना के शिकार हुए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार केंद्र ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 11 सितंबर को दिशानिर्देश जारी किए. कोर्ट ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए को छह हफ्तों के अंदर मुआवजे के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था.
केंद्र ने कहा है कि राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से मुआवजे का भुगतान करना होगा. लेकिन कुछ राज्यों ने एसडीआरएफ से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष जैसे अन्य स्रोतों से कोविड पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है. ये राज्य इस प्रकार हैं-

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