
कोरोना के चलते लालू की रिहाई में हो सकती है देरी, वकीलों ने 25 अप्रैल तक कोर्ट से बनाई दूरी
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चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को कोर्ट से जमानत भले ही मिल गई है, लेकिन कोरोना की वजह से उनको रिहाई के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. कोरोना के कारण वकीलों ने 25 अप्रैल तक कोर्ट से दूरी बनाई है और जब तक जमानत की सभी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक लालू रिहा नहीं हो सकते.
चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन जेल से बाहर आने में उन्हें अभी एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से वकीलों ने 25 अप्रैल तक कोर्ट से दूरी बना ली है. दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू को 17 अप्रैल को ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है. हाईकोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिली है. जस्टिस अप्रेश सिंह ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि लालू को एक-एक लाख रुपए के दो सिक्योरिटी बॉन्ड और आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा. उसके बाद ही लालू रिहा हो पाएंगे.
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