
केरल: युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद, 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
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केरल की एक कोर्ट ने 5 साल पहले युवक की पीट-पीटकर हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साल 2019 में दोषियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर 21 साल के युवक की हत्या कर दी थी.
केरल की एक अदालत ने साल 2019 में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में मंगलवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों ने युवक को इसलिए पीट-पीटकर मार डाला क्योंकि उसने और उसके पिता ने दोषियों और अन्य रोपियों के आचरण पर सवाल उठाए थे.
कोल्लम की एक कोर्ट ने चथकन्नू के पास कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिसिन जी मुंडक्कल ने कहा कि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पी एन विनोद ने 21 वर्षीय श्याम की हत्या के दोषियों विजेश (29), अजीत (29) और रंजू (29) को आजीवन कारावास का सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने श्याम को पीट-पीटकर मार डाला क्योंकि उसने और उसके पिता ने दोषियों और अन्य आरोपियों के आचरण पर सवाल उठाया था. दरअसल दोषी युवक शराब के साथ पीने के लिए पानी कॉलोनी के एक सार्वजनिक कुएं से लेते थे.
5 साल पहले हुई थी युवक की हत्या
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अभियोजक ने कहा कि 12 जनवरी, 2019 की रात को दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद सात आरोपियों ने रॉड और लाठियों से पीट-पीटकर श्याम की हत्या कर दी. मुकदमे के ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी की मृत्यु हो गई और तीन अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया.
दोषियों पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

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