कुंवारों के लिए पेंशन, एक हाथ में लड्डू, गर्दन पर तलवार, जान लीजिए हरियाणा सरकार की शर्तें
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हरियाणा सरकार ने कुंवारों के लिए पेंशन योजना शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. ये योजना एक जुलाई 2023 से लागू हो गई है. सरकार ने पेंशन के लिए पात्रों के सामने कुछ शर्तें रखी हैं. इन शर्तों को पूरा करने वाले ही पेंशन के हकदार होंगे.
हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने का फैसला किया है. लेकिन, ये पेंशन लेने के लिए पात्र कौन होंगे? सरकार ने नियम और शर्तें क्या लगाई हैं? आसान भाषा में कहें तो सरकारी पेंशन लेने से पहले कुंवारों को सौ बार सोचना पड़ेगा. चूंकि, सबसे पहले तो सरकार की कसौटी पर खरा उतरना ही बड़ी चुनौती है, उसके बाद अगर कोई जांच में अपात्र पाया जाता है तो उसे पेंशन का लाभ उठाना महंगा पड़ जाएगा. सरकार सूद समेत रकम वसूल करेगी. हरियाणा में सरकार के नियम और शर्तें चर्चा में हैं.
फिलहाल, कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कुंवारों को एक हाथ में लड्डू दिया जा रहा है तो गर्दन पर नियमों और शर्तों की तलवार भी रखी गई है. बता दें कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा में 1 जुलाई से कुंवारे लोगों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की है. इस संबंध में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसमें नियम और शर्तों को फाइनल किया गया है. कुंवारों के लिए क्या नियम और शर्तें लगाईं?
- अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो लिव-इन में रहता है तो पेंशन का हकदार नहीं होगा. - अगर कोई तलाकशुदा है तो वो भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा. - अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा. - अगर कोई कुंवारा है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो सरकार को सूचना देगी होगी. वरना एक्शन लिया जाएगा. - पेंशन के लिए वही पात्र होंगे, जो अविवाहित हों. यानी अगर पेंशन पाना है तो शादी ना होना पहली शर्त है. - जो लाभार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा. - ऐसे लोगों से पेंशन की पूरी धनराशि वसूल की जाएगी और 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का नियम बनाया है. - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा. - लाभार्थी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
हरियाणा में कुंवारों को पेंशन मिलने की क्या है शर्त? सीएम खट्टर ने बताया
- लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. - लाभार्थी को अपना परिवार पहचान पत्र हर माह की 10 तारीख से पहले जमा करवाना होगा. - एक पेंशन आईडी बनाई जाएगी और पेंशन राशि जारी करने से पहले लाभार्थी से सहमति ली जाएगी. - पेंशन हर महीने की 7 तारीख को वितरित की जाएगी. - इस पेंशन का लाभ उन विधुर को भी दिया जाएगा. जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है. - लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने के बाद पेंशन स्वतः ही वृद्धावस्था योजना में परिवर्तित हो जाएगी.
हरियाणा में 70 हजार से ज्यादा लोग पेंशन योजना के पात्र
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