
किशोर बियानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, रद्द किया बैंक का कारण बताओ नोटिस
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9 अगस्त 2023 को जारी इस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (FAR) के आधार पर, बैंक ने 17 अगस्त 2023 को किशोर बियानी को शो-कॉज नोटिस भेजा था. हालांकि, बियानी ने इसे अंतरिम और त्रुटिपूर्ण बताते हुए दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट अधूरी और पक्षपाती थी, क्योंकि ऑडिटर्स के पास कंपनी के सभी दस्तावेजों तक उचित पहुंच नहीं थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के पूर्व निदेशक किशोर बियानी के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को खारिज कर दिया. यह नोटिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर जारी किया गया था.
बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, जो वर्तमान में कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस- CIRP के अंडर है, का फोरेंसिक ऑडिट कराने के लिए बीडीओ इंडिया एलएलपी को नियुक्त किया था.
नोटिस को वापस लेने के लिए बैंक तैयार
9 अगस्त 2023 को जारी इस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (FAR) के आधार पर, बैंक ने 17 अगस्त 2023 को किशोर बियानी को शो-कॉज नोटिस भेजा था. हालांकि, बियानी ने इसे अंतरिम और त्रुटिपूर्ण बताते हुए दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट अधूरी और पक्षपाती थी, क्योंकि ऑडिटर्स के पास कंपनी के सभी दस्तावेजों तक उचित पहुंच नहीं थी.
मामले की सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ इंडिया के वकील साइरुज़ अर्देशिर और श्रीराज खांबेटे ने अदालत को बताया कि बैंक इस नोटिस को वापस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यह 9 अगस्त 2023 की अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित था.
बैंक को नया नोटिस भेजने की छूट

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