
उत्तर कोरिया में नया कानून, ऐसी गाली दी तो मिलेगी सजा-ए-मौत!
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उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति है, इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और सिर्फ कुछ टीवी चैनल हैं जिनमें स्टेट कंट्रोल प्रोपैगेंडा को ही दिखाया जाता है लेकिन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अब इन हालातों को और भी सख्त बनाने का फैसला किया है.
उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति है, इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और सिर्फ कुछ टीवी चैनल हैं जिनमें स्टेट कंट्रोल प्रोपैगेंडा को ही दिखाया जाता है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अब इन हालातों को और भी सख्त बनाने का फैसला किया है. (फोटो क्रेडिट: Getty images) उत्तर कोरिया में कुछ समय पहले ही एक कानून पास हुआ है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान से बड़ी तादाद में मीडिया से जुड़ी सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है. इसके अलावा इन देशों के मीडिया को देखने पर 15 साल की कड़ी सजा सुनाई जा सकती है. (फोटो क्रेडिट: Getty images) अब इस कानून में बदलाव किया गया है और दक्षिण कोरिया की गालियों और आम बोल-चाल की भाषा को भी बैन लिस्ट में शामिल किया गया है. इससे पहले दक्षिण कोरिया के हेयरस्टायल और विदेशी फैशन पहले ही इस लिस्ट में शामिल हैं. लोगों को कहा गया है कि उत्तर कोरिया की भाषा सर्वश्रेष्ठ है और उन्हें दक्षिण कोरिया में इस्तेमाल होने वाली भाषा इस्तेमाल करने पर मौत की सजा तक हो सकती है. (फोटो क्रेडिट: Getty images)
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