
'इस शादी को रोकें, नहीं तो युवती फ्रिज में कटी मिलेगी', MP में होने वाली शादी पर तेलंगाना के विधायक को ऐतराज
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MP News: जबलपुर के रहने वाले हसनैन अंसारी और इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शादी का आवेदन दिया है. जिला प्रशासन के तरफ से दोनों की शादी के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की गई है. लेकिन उससे पहले ही हिंदूवादी संगठन इस शादी को लेकर विरोध कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर शहर की एक शादी विवादों में आ गई है. दरअसल, यहां के रहने वाले एक मुस्लिम युवक हसनैन ने हिंदू युवती से शादी का आवेदन अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी को दिया, जिस पर संबंधित अधिकारी ने दोनों के परिजनों को पत्र जारी कर आपत्तियां मंगवाई हैं. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है. युवती के परिजनों ने पुलिस को आवेदन दिया है कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गया है. वहीं, हिंदूवादी संगठनों ने भी शादी पर आपत्ति ली है. मामले में तेलंगाना के हिंदूवादी नेता और हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा ने वीडियो जारी कर हिंदूवादी संगठनों से इस शादी को रोकने की अपील की है और कहा है कि शादी रोकें, नहीं तो युवती की लाश फ्रिज में कटी हुई मिलेगी.
जबलपुर में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के की शादी के आवेदन को लेकर राजनीतिक और हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं. शहर के हिंदूवादी संगठनों के साथ-साथ तेलंगाना राज्य से बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर इस शादी का खुले तौर पर विरोध जताया है.
विधायक टी राजा का कहना है कि यह शादी लव जिहाद के तहत हो रही है. इसको लेकर तमाम हिंदू संगठन सामने आएं और इस शादी को रुकवाने की पुरजोर कोशिश करें. देखें Video:-
दरअसल, सिहोरा जबलपुर के रहने वाले हसनैन अंसारी और इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शादी का आवेदन दिया है. जिला प्रशासन के तरफ से दोनों की शादी के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की गई है. लेकिन उससे पहले ही हिंदूवादी संगठन इस शादी को लेकर विरोध कर रहे हैं.
हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह शादी लव जिहाद के तहत कराई जा रही है. शादी को रोकने के लिए कानून का भी हवाला दिया है. हिन्दू सेवा परिषद के अतुल जसवानी का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की शादी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालतें भी रोकने के प्रति अपना स्पष्ट आदेश भी दे चुकी हैं.
कानून के अनुसार, एक मुस्लिम लड़के की शादी अगर एक ऐसी लड़की से होती है, तो मुस्लिम लड़के को पहले धर्म परिवर्तन करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो विवाह को वैधता नहीं मिल सकती. भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ हो.

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