इलाहाबाद HC ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को कोरोना टीका लगाने पर विचार करने का दिया निर्देश
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पीठ ने महामारी की इस स्थिति से लड़ने के लिए प्रबंधन और केंद्र सरकार के राज्य अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं. साथ ही हाई कोर्ट ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी शामिल होगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को निर्देश दिया है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को COVID19 का टीका लगाने पर विचार करें. पीठ ने महामारी की इस स्थिति से लड़ने के लिए प्रबंधन और केंद्र सरकार के राज्य अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी शामिल होगी. ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 टीका दिए जाने पर सरकार को विचार करना चाहिए. कोर्ट ने कहा, ''केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को टीकाकरण का लाभ देने पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी की आबादी में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल रहा है. यदि बोर्ड और अन्य परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय ऑफलाइन परीक्षा लेने पर विचार रहे हैं तो सरकार को ऐसे छात्रों को टीकाकरण का लाभ देने के लिए व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए.''केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी के हस्तक्षेप के कारण, केजरीवाल को अपने कानूनी मामलों के लिए लीगल मीटिंग करने की अनुमति नहीं है और हफ्ते में सिर्फ 2 लीगल मीटिंग की अनुमति है. यदि आप भी समय देंगे, तो भी हमारे पास केजरीवाल के जवाब नहीं होंगे, तो हम कोई जवाब कैसे दाखिल कर सकते हैं? हमें अरविंद केजरीवाल से निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं.'
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