
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई
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अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की 22 मार्च की रात से 28 मार्च तक यानी छह दिनों की रिमांड दी थी. ईडी के पास कुल 14 दिनों की रिमांड का अधिकार है.
शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी. केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

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