
'अग्निवीरों' को रक्षा मंत्रालय में भी मिलेगा 10% आरक्षण, विरोध के बीच केंद्र का एक और फैसला
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देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है.
Agneepath Scheme: अग्निपथ स्कीम का देशभर में विरोध हो रहा है. अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवा सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आए हैं. देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है.
रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है. रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे. इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा.
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रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि अग्निवीरों के लिए विभाग की ओर से निकाली गई किन-किन भर्तियों में आरक्षण का प्रबंध किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा.
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स से भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी संशोधन करने को कहा जाएगा. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने भी अपने विभाग की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था.
गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था. गृह मंत्रालय की ओर से ये ऐलान भी किया गया है कि पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी. इसके बाद अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी.

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