
अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार को बड़ा झटका, केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट से खारिज
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ग्रेटर नोएडा के चर्चित बिसाहाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में सूरजपुर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की शासन की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी को आधारहीन और महत्वहीन बताया. इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि आरोपियों पर मुकदमा जारी रहेगा.
ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित बिसाहाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है. सूरजपुर स्थित जिला अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने से जुड़ी शासन की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले से मामले में आरोपियों को राहत दिलाने की कोशिशों पर पूरी तरह विराम लग गया है.
यूपी सरकार की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आज अदालत में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस वापस लेने का पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने दलीलों को संतोषजनक नहीं माना. कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है.
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अदालत ने अभियोजन की याचिका को आधारहीन और महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया. इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और मुकदमे की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
गौरतलब है कि बिसाहाड़ा अखलाक हत्याकांड देशभर में लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था. इस मामले को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी काफी बहस हुई थी. लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच सरकार द्वारा केस वापस लेने की कोशिश को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है.
अखलाक की हत्या का क्या है पूरा मामला?

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