UN का मंच, CAA पर सवाल, भारत ने नागरिकता कानून पर आपत्ति जताने वालों को सीधा-सीधा समझाया
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और हेट स्पीच को लेकर भारत ने जवाब दिया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन मामलों पर यूएन के सदस्य देशों को समझाया है. यूनिवर्सल पीरियॉडिक रिव्यू में कई अमेरिका समेत देशों ने भारत में इन मुद्दों को लेकर चिंता जताई थी.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और हेट स्पीच पर भारत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया है. उन्होंने UNHRC को बताया कि CAA एक सीमित और केंद्रित कानून है जो पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है.
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीएए उन कानूनों की तरह हैं जो अलग-अलग देशों में नागरिकता के लिए मानदंड तैयार करते हैं. इस कानून में परिभाषित मानदंड भारत और उसके पड़ोस के लिए विशिष्ट है और ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है. जिनेवा में चल रही मानवाधिकार समीक्षा में कई सदस्य देशों ने भारत में सीएए के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी.
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलने में मदद करता है.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कानून पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर पीड़ित हुए लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाएगा. यह अधिनियम न तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनता है और न ही किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करता है.
हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी दिया जवाब
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य स्वतंत्रता की तरह, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रकृति में पूर्ण नहीं है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या उसके हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है.
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