
SC से आवारा कुत्तों को राहत लेकिन खत्म नहीं हुआ विवाद! जानें- अब डॉग लवर्स की क्या हैं चिंताएं
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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर नया निर्देश जारी किया है, जिससे 11 अगस्त के आदेश के बाद से परेशान डॉग लवर्स को राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए. इस फैसले से डॉग लवर्स में खुशी तो है लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं.
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर दिए गए निर्देश के बाद देशभर के डॉग लवर्स परेशान थे. उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किए. अब सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने तय किया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा. यह आदेश रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा. इस फैसले के बाद डॉग लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई.
लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले की तैयारी
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे इस फैसले के लिए चिंतित थे. उन्होंने अपने अधिकारों के पक्ष में रोड पर प्रदर्शन किया और अब राहत महसूस कर रहे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद पशु प्रेमी उत्सुकता से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे.
फैसले की मुख्य बातें
फैसले के अनुसार, दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा. उन्हें जहां से उठाया गया है, वहीं छोड़ दिया जाएगा. रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा. इसके अलावा नगर निगम को कुत्तों के लिए अलग फीडिंग पॉइंट बनाने होंगे, और सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना मना रहेगा. यह आदेश पूरे देश में लागू होगा.
डॉग लवर्स की चिंताएं

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