
Rule Change: बदल चुके हैं टैक्स से जुड़े ये 8 नियम... ITR भरने से पहले जान लीजिए, वरना रुक जाएगा रिफंड
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अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है. Income Tax Return भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है.
वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है. इस बीच, टैक्स संबंधी नियमों में कई बदलाव हुए हैं, जो एक टैक्सपेयर्स को जान लेना चाहिए. अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है.
बिजनेस टुड के मुताबिक, ऑल इंडिया ITR के डायरेक्टर विकास दहिया का कहना है कि नियमों में बदलाव की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में भी बताया, जो आपके आईटीआर को प्रभावित कर सकते हैं.
टैक्स स्लैब और रेट में बदलाव 2024 में सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम के तहत नए टैक्स स्लैब पेश किए हैं, जो बिना किसी छूट और कटौती के कम टैक्स रेट पेश करते हैं. आप ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं तो इसमें विभिन्न कटौती और छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. New Tax Regime प्रॉसेस को सरल बनाती है, लेकिन अधिकांश कटौती को समाप्त करती है. कैलकुलेशन के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कौन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है?
पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है. यह पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध राहत के समान है. पेंशनर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का दावा किया जाए.
धारा 80C और 80D की लिमिट में बदलाव PPF, NSC और जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. हालांकि हेल्थ सेक्टर में डिजिटल भुगतान और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो मेडिकल बीमा के लिए धारा 80D के तहत बढ़ी हुई सीमा में लागू होता है. टैक्सपेयर्स अब अपने परिवार और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए हाई टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.
होम लोन के ब्याज पर ज्यादा छूट पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत लिए गए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है. इसका उद्देश्य घर नए होम लोन वाले टैक्सपेयर्स को पर्याप्त राहत देना है.

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