
Rajasthan: पत्नी को मायके भेज बेटी से कई बार किया रेप, 11 साल की मासूम प्रेग्नेंट, कोर्ट से नहीं मिली एबॉर्शन की इजाजत
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 साल की नाबालिग को गर्भ गिराने की इजाजत नहीं दी. एक कलयुगी पिता 8 महीने तक बेटी से रेप करता रहा और 11 साल की बच्ची गर्भवती हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मंदबुद्धि पत्नी को बेटे के साथ उसके मायके भेज देता फिर बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता.
राजस्थान के जयपुर से रेप का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक कलयुगी पिता 8 महीने तक बेटी से रेप करता रहा और 11 साल की बच्ची गर्भवती हो गई. जब पीड़िता की मां को इस घटना का पता चला तो वह अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची की जान को खतरा बताया. बावजूद इसके राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी. अब एक माह बाद मासूम की डिलिवरी होनी है. यह घटना जयपुर के ग्रामीण इलाके की है, जहां कुछ माह पहले एक दलित परिवार में पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ घिनौना किया. बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मंदबुद्धि पत्नी को बेटे के साथ उसके मायके भेज देता फिर अपनी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता. बच्ची ने चीख पुकार भी मचाई लेकिन आरोपी पिता ने डरा धमका मुंह बंद कर दिया.
पिता ने नाबालिग बेटी से रेप हुई गर्भवती
करीब एक साल तक यह सिलसिला चलता रहा लेकिन एक दिन जब बच्ची की तबियत बिगड़ी तो आरोपी ने बेटी को उसके ननिहाल में छोड़ दिया. फिर ज्यादा तबियत हुई तो बच्ची रोने लगी. मामा ने दुलारा तो उसने अपना दर्द बयां किया.
तुरंत ही इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन अब 11 साल की मासूम 8 माह की गर्भवती है और हाईकोर्ट ने उसे गर्भपात की अनुमति नहीं दी क्योंकि मेडिकल बोर्ड के अनुसार इससे बच्ची की जान को खतरा है.
हाईकोर्ट ने गर्भपात की इजाजत नहीं दी
राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता फतेहचंद सैनी ने बताया कि बीते 16 जनवरी को पिटीशन फाइल की और मेडिकल बोर्ड से भी चर्चा की. इससे पता चला कि 11 साल की उम्र में मां बनने और पूर्ण विकसित भ्रूण का गर्भपात करने में क्या नुकसान हो सकता है. लेकिन बच्ची की उम्र, वजन और भ्रूण की स्थिति देखते हुए हाईकोर्ट ने गर्भपात से इनकार कर दिया.

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