
NEET-SS परीक्षा रद्द करने के फैसले को SC ने बताया सही, छात्रों की याचिका खारिज, जानें मामला?
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नीट-एसएस एग्जाम अगस्त में होना था लेकिन एनएमसी ने इसे रद्द कर दिया. बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजित नहीं कराने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने एनएमसी से तीस दिनों के अंदर परीक्षा तारीख जारी करने का निर्देश दिया है.
Supreme Court on NEET-SS Exam: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) परीक्षा को लेकर एक याचिका खारिज कर दी है. याचिका में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला 'काफी न्यायसंगत' था और 'मनमाना' नहीं था. हालांकि कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को 30 दिनों के अंदर परीक्षा की तारीख का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजित नहीं कराने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने एनएमसी से तीस दिनों के अंदर परीक्षा तारीख जारी करने का निर्देश दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीट-एसएस एग्जाम जनवरी 2025 में हो सकता है.
NEET-SS एग्जाम क्या है?
इस मामले को समझने से पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है कि नीट-एसएस एग्जाम क्या है? यह परीक्षा उन डॉक्टरों के लिए आयोजित की जाती है जो एमडी, एमएस या डीएनबी जैसी पोस्टग्रेजुएट डिग्री हासिल कर चुके हैं और अब सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं. खासकर उन डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो अपने मेडिकल करियर में एक नया आयाम जोड़ना चाहते हैं. इस परीक्षा के माध्यम से ही देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी कोर्स जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि में एडमिशन मिलता है.
क्या है मामला?
दरअसल, नीट-एसएस एग्जाम अगस्त में होना था लेकिन एनएमसी ने इसे रद्द कर दिया. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने एक दलील में कहा कि परीक्षा अगस्त में होनी चाहिए थी, अगर इस परीक्षा में देरी होती है, तो अगले साल परीक्षा दो बार आयोजित करनी होगी.

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