
Muzaffarnagar child slapping case: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, अगली सुनवाई 11 दिसंबर को
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पीठ ने यह भी कहा है कि जब तक हम आदेश पारित नहीं करते, वे कुछ नहीं करेंग. आपको एक स्टैंड लेना होगा कि आप कुछ करेंगे या केवल चेहरा बचाना चाहते हैं. यदि आपके राज्य में छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो तीन महीने के बाद अब विशेषज्ञ परामर्श का क्या उपयोग है.
यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल में छात्र को अन्य छात्रों द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बच्चे को अपने स्कूल में दाखिला दिलाने के अपने पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही प्रदेश के शिक्षा सचिव को तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
न्यायमूर्ति ए एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के आचरण को चौंकाने वाला बताया और कहा, "यूपी सरकार द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है. हमें परामर्श के लिए एक एजेंसी ढूंढनी होगी. हमें एक भी बयान दिखाएं कि स्कूल छात्र को प्रवेश देने के लिए सहमत हो गया है. हमें सचिव की उपस्थिति की आवश्यकता होगी."
पीठ ने यह भी कहा है कि जब तक हम आदेश पारित नहीं करते, वे कुछ नहीं करेंग. आपको एक स्टैंड लेना होगा कि आप कुछ करेंगे या केवल चेहरा बचाना चाहते हैं. यदि आपके राज्य में छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो तीन महीने के बाद अब विशेषज्ञ परामर्श का क्या उपयोग है.
मामले में याचिकाकर्ता तुषार गांधी के वकील शादान फरासत ने पीठ को बताया कि बच्चे को लगातार काउंसलिंग की जरूरत है और राज्य इस मामले से लापरवाही कर रहा है. इस पर, यूपी के वकील ने अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.
छात्र की शिक्षा का खर्चा वहन करे राज्य सरकार: SC
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बिल्कुल कोई अनुपालन नहीं किया गया है और कहा है कि किसी भी बच्चे की कोई काउंसलिंग नहीं की गई है. TISS मुंबई काउंसलिंग के तरीके और तरीके का सुझाव देगा और शिक्षा सचिव को उपस्थित होने के लिए कहेगा. अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि छात्र की शिक्षा का खर्च संबंधित योजना के तहत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा.

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