Manipur में बाहरी लोगों को बिना अनुमति जाने से रोकने वाली 'इनर लाइन परमिट' व्यवस्था को चुनौती, SC ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
ABP News
Manipur Inner Line Permit Issue: इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
Manipur Inner Line Permit Issue: मणिपुर (Manipur) में लागू 'इनर लाइन परमिट' (Inner Line Permit) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तैयार हो गया है. राज्य सरकार को बाहरी लोगों को आने से रोकने की शक्ति देने वाली इस व्यवस्था को 'आमरा बंगाली' नाम की संस्था ने चुनौती दी है. कोर्ट ने आज याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि अंग्रेजों ने उत्तर-पूर्व भारत के लिए 1873 में 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन' बनाया था. इसके तहत क्षेत्र के पहाड़ी और जनजातीय इलाको में भारतीय लोगों को बिना अनुमति जाने से रोका गया था. अंग्रेजों का मकसद चाय की खेती समेत अपने दूसरे व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना था. लेकिन आज़ादी के बाद भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया. समय-समय पर इसकी अधिसूचना जारी की जाती रही.