
Keshav Prasad Maurya: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फर्जी डिग्री के मामले में मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अर्जी
ABP News
Keshav Prasad Maurya: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अदालत से बड़ी राहत मिली है. फर्जी डिग्री के मामले में उनके खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है.
Keshav Prasad Maurya Fake Degree Case: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) को कथित फर्जी डिग्री मामले में एसीजेएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट (Prayagraj CJM Court) ने फर्जी डिग्री मामले (Fake Degree Case) को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी है. एसीजेएम नम्रता सिंह ने अपराध के गंभीर न होने और प्रार्थना पत्र को आधारहीन मानते हुए अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है. भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर त्रिपाठी (Divakar Tripathi) की ओर से दाखिल अर्जी में फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाया गया था. अर्जी में फर्जी डिग्री के आधार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई थी. एसीजेएम कोर्ट ने याची अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी की बहस सुनने और एसएचओ कैंट की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने एक सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. फर्जी डिग्री से हासिल किया था पेट्रोल पंपMore Related News

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