
Jammu-Kashmir: श्रीनगर में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध, 72 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में करने होंगे जमा
ABP News
Jammu-Kashmir: जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर से जारी एक आदेश के अनुसार तेज धार वाले हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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