Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत, सेशन्स कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत
ABP News
Loudspeaker Issue:हनुमान चालीसा मामले में सेशन्स कोर्ट से अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है.
हनुमान चालीसा मामले में सेशन्स कोर्ट से बुधवार को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है. राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिलने के बाद अमरावती में उनके घर पर खुशी का माहौल है. साथ ही जय श्रीराम के नारे भी लगाए जा रहे हैं.
कोर्ट ने जमानत देते हुए दंपति के लिए कई शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट के आदेश के मुताबिक राणा दंपति मीडिया से बात नहीं कर सकते. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि दंपति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे. इसके अलावा पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा. अगर वे फिर से ऐसा अपराध करते हैं, तो जमानत रद्द हो जाएगी. बताया जा रहा है कि राणा दंपति आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं.