Gyanvapi Verdict: तीन अदालतों में चल रहा ज्ञानवापी का केस, जानिए कहां किस पक्ष ने क्या मांग रखी है?
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Gyanvapi Mosque Verdict: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट आज फैसला सुना सकती है. पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की इजाजत देने की मांग की थी. जिला कोर्ट तय करेगी महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं?
Gyanvapi Mosque Verdict: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वारणसी की जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है. इसे देखते हुए ज्ञानवापी परिसर समेत वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस मामले में जिला कोर्ट के जज एके विश्वेश फैसला देंगे. फैसले को देखते हुए शहर में जगह-जगह पुलिस तैनात कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पूरे शहर को अलग-अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है और जरूरत के हिसाब से पुलिस बल तैनात किया गया है.
इसके अलावा सेंसेटिव इलाकों में फ्लैग मार्च और फुट मार्च निकालने का आदेश भी जारी किया गया है. साथ ही जिले की सीमाओं, होटल और गेस्ट हाउस में भी चेकिंग की जा रही है. सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है.
पिछले साल 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी. वहीं, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना था कि मस्जिद परिसर वक्फ की संपत्ति है.
क्या है पूरा मामला?
- 18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था.
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