
FB पर दोस्ती, कार में 100 लड़कियों से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग... 'पोल्लाची कांड' की हैरान करने वाली कहानी
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Pollachi Gangrape Case: तमिलनाडु के कोयंबटूर के पोल्लाची यौन उत्पीड़न केस में 6 साल बाद 9 लोगों को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सजा सुनाने वाली न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने 8 पीड़ितों को 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
तमिलनाडु के कोयंबटूर के पोल्लाची यौन उत्पीड़न केस में 6 साल बाद 9 लोगों को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सजा सुनाने वाली न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने 8 पीड़ितों को 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. सजा पाए अपराधियों में रिश्वंथ उर्फ एन सबरीराजन, के थिरुनावुक्कारासु, एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणिवन्नन उर्फ मणि, पी बाबू उर्फ 'बाइक' बाबू, के अरुलानंथम, टी हारोनिमस पॉल और एम अरुणकुमार का नाम शामिल है.
सभी आरोपियों की उम्र 30 से 39 के बीच है. उनको कड़ी सुरक्षा के बीच सलेम सेंट्रल जेल से अदालत में लाया गया. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सुरेंदा मोहन ने बताया कि सभी 9 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी (गैंगरेप) और 376(2)(एन) (एक महिला से बार-बार गैंगरेप) के तहत आरोप लगाए गए थे. अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 1 से 5 बार तक उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसमें थिरुनावुक्कारासु को सबसे अधिक सजा मिली है.
इसके अलावा न्यायाधीश ने 9 लोगों पर कुल 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोयंबटूर की महिला अदालत की विशेष लोक अभियोजक जिशा के अनुसार, इस संवेदनशील मामले में एक भी गवाह मुकरा नहीं था. पीड़ितों की पहचान गुप्त रखी गई थी. मुकदमे के दौरान आठ पीड़ित महिलाओं ने गवाही दी थी. उन्होंने कहा, "माननीय न्यायालय ने पोल्लाची केस में फैसला सुनाया, जो पिछले छह वर्षों से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. अदालत ने पाया है कि सभी 9 आरोपी दोषी हैं."
किस दोषी को मिली कितनी सजा...
दोषी नंबर 1:- सबरीराजन - 4 उम्रकैद
दोषी नंबर 2:- थिरुनावुक्कारासु - 5 उम्रकैद

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