Explainer: PAK में पिक्चर अभी बाकी है... क्या स्पीकर के फैसले को अभी भी पलटा जा सकता है? जानिए- क्या कहते हैं संविधान के जानकार
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Pakistan news: पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल के बीच विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान न कराने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है. विपक्ष ने कहा है कि इमरान खान ने कासिम सूरी के जरिए संविधान का मखौल उड़ाया है. अब सब की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है.
Pakistan news: पाकिस्तान की सियासी हलचल पर आज दुनिया की नजर है. पाकिस्तान में रविवार को ऐसा पहली बार हुआ जब नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ लेकिन इस पर वोटिंग नहीं हुई. रविवार को सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को 'असंवैधानिक' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव 'विदेशी साजिश' है.
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसके लिए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद-5 का हवाला दिया. इस संविधान के तहत पाकिस्तान के हर नागरिक का देश के प्रति वफादारी मूल कर्तव्य है.
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुए इस घटनाक्रम का वहां विपक्षी पार्टियों ने जबर्दस्त विरोध किया है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एमक्यूएम ने डिप्टी स्पीकर के कदम को असंवैधानिक बताया है और इस कदम के खिलाफ वे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी इस घटनाक्रम का संज्ञान लिया है.
अब सवाल उठता है कि क्या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का ये कदम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है? क्या स्पीकर के इस निर्णय को बदला जा सकता है. इस सवाल का अलग अलग जवाब पाकिस्तान के विधि विशेषज्ञ दे रहे हैं. पाकिस्तान की प्रमुख मीडिया एजेंसी जिओ न्यूज संविधान विशेषज्ञ सरूप एजाज के हवाले से कहता है कि स्पीकर का ये फैसला गलत है.
'अगर इरादा ठीक नहीं है तो अदालतें कर सकती है हस्तक्षेप'
सरूप एजाज ने कहा, "जब एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है और जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा है कि मतदान हो जाएगा, तो यह कदम संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना प्रतीत होता है," उन्होंने कहा कि , "अगर सदन के भीतर कोई गतिविधि दुर्भावनापूर्ण इरादे से और अधिकार से बाहर की जाती दिखती है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं,"
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