
'ED के सामने जाने में दिक्कत नहीं, अरेस्ट से प्रोटेक्शन चाहिए', दिल्ली HC में बोले CM केजरीवाल के वकील
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी. उन्होंने गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने पूछा कि आखिर वह एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने फिलाहाल राहत देने से इनकार कर दिया.
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघ्वी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सिंघ्वी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उन्हें (केजरीवाल) को 10 समन जारी किए गए.
बकौल सिंघ्वी, केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं. सिंघ्वी ने कोर्ट को यह भी बताया कि 'ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए.' अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं.
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'किस आधार पर भेजा गया समन?'
वकील सिंघवी ने सबसे पहले केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की गुहार लगाई. सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक दल को PMLA एक्ट मे परिभाषित ही नहीं किया गया है और ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है? ED की तरफ से ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे.

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