
Delhi News: डीयू कैंपस में धरना-प्रदर्शन पर रोक का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, पुलिस और यूनिवर्सिटी को नोटिस
ABP News
Delhi News In Hindi: 17 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर की ओर से एक आदेश जारी किया गया था. इस आदेश में एक महीने के लिए परिसर में किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी.
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कैंपस में धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठकों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर मामला अब अदालत पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और कुछ कॉलेजों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने साफ किया है कि सभी पक्ष तय समय में अपना जवाब दाखिल करें. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.
दरअसल, 17 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर की ओर से एक आदेश जारी किया गया था. इस आदेश में एक महीने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह की सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस, धरना और विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी.
छात्रों का कहना है कि यह आदेश उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. इसी को चुनौती देते हुए एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं है.
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिविल लाइंस सब-डिवीजन की पुलिस ने इलाके में पहले से ही धारा 144 लागू कर रखी है. इसे अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है.













