Delhi: महरौली में थमेगा DDA का बुलडोजर! केजरीवाल सरकार ने दिया तोड़फोड़ रोकने का आदेश
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केजरीवाल सरकार ने पिछले दो दिनों से दिल्ली के महरौली में जारी तोड़फोड़ रोकने का आदेश दिया है. दरअसल, यह आदेश सीमांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने के कारण दिया गया है. इसके बाद राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है.
दो दिनों से दिल्ली के महरौली इलाके में चलाई जा रही दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की डिमोलिशन ड्राइव थमती दिख रही है. दूसरे दिन हुए भारी बवाल के बाद केजरीवाल सरकार ने DDA को तोड़फोड़ अभियान को रोकने के निर्देश दिया है. बता दें कि तोड़फोड़ अभियान को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया है.
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है. राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है. उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) महरौली विधानसभा क्षेत्र में तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है. दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को इस मामले में मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडा सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन मिले थे.
आवेदनों में कहा गया कि DDA के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है. राजस्व विभाग द्वारा किया गया यह सीमांकन अवैध और शून्य था. यह न तो कानून के मुताबिक किया गया और न ही इससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया. आवेदनों में अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए और राजस्व अधिकारियों को उक्त सीमांकन प्रतिवेदन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए जाएं.
इस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व मंत्री ने तत्काल मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी. बैठक में सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था. सीमांकन के तरीके को सही नहीं बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि लाडा सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में मकान बहुत पुराने हैं.
इसके अलावा 10 फरवरी 2023 को हुई बैठक में राजस्व अधिकारियों ने स्वीकार किया कि खसरा संख्या के सीमांकन से पहले उक्त खसरा संख्या के कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया. ऐसे में स्पष्ट रूप से सीमांकन प्रक्रिया के दौरान कब्जाधारियों की कोई भागीदारी नहीं थी. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रहने वालों को अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया. पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं दी गई.
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