
Azam Khan Bail: आखिर आजम खान को मिल ही गई राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में करीब 22 महीने से बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं.
समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं. वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को सुनवाई हुई थी.
Azam Khan Bail Plea Live Update:
11:33 AM: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी है. आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी.
11:29 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत देने की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी. वहां से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा.
11:25 AM: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. यह जमानत 89वें मामले में दी गई है. इससे पहले आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है.

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