
8 साल से नौकरी में, 15 लाख तक रिश्वत... क्या है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें ममता सरकार को लगा कोर्ट से झटका
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साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे. ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई. नंबर कम होने के बावजूद नौकरियां दी गईं, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टीईटी क्लीयर नहीं किया था.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है. हाईकोर्ट ने 2016 के एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है. इससे बंगाल के लगभग 24 हजार शिक्षकों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा. शिक्षकों को चार हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने का भी आदेश दिया गया है.
यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी. उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं.
क्या है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला?
साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे. ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी. आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई. नंबर कम होने के बावजूद नौकरियां दी गईं, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टीईटी क्लीयर नहीं किया था.
इस मामले में लगभग पांच साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच करने के आदेश दिए. दरअसल शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए पांच से 15 लाख रुपये की रिश्वत लिए जाने के आरोप लगाए थे. ऐसे में ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की. सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे, उन्हें मैरिट लिस्ट में ऊपर स्थान दिया गया. कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं, जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मैरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी. जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है.

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