750 से ज्यादा पेड़ों की कटाई पर SC नाराज, DDA और अन्य विभागों की अनदेखी पर जारी किया अवमानना नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसियां कानून अपने हाथ में नहीं ले सकतीं. अगर हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से पेड़ लगाने को कहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक छतरपुर स्थित दक्षिणी रिज और मध्य दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क के पास पेड़ कटाई और निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए कहा कि एजेंसियां फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखेंगी.
दिल्ली में रिज क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और केंद्र सरकार की खबर ली है. बिना कोर्ट और पर्यावरण समिति की अनुमति के सैकड़ों पेड़ काटने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए वाइसचेयरमैन और CPWD के महानिदेशक यानी डीजी को 14 मई को तलब किया है.
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने भारत सरकार के डीजी फॉरेस्ट और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फोरेस्ट को भी अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर उनसे कहा है कि इस अवमानना के लिए आपके खिलाफ समुचित कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए.
'जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से पेड़ लगाने को कहेंगे'
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसियां कानून अपने हाथ में नहीं ले सकतीं. अगर हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से पेड़ लगाने को कहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक छतरपुर स्थित दक्षिणी रिज और मध्य दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क के पास पेड़ कटाई और निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए कहा कि एजेंसियां फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखेंगी.
दरअसल वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने इसी अदालत के निर्देशों की अनदेखी करने और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध निर्माण करने और लगभग 750 पेड़ों की कटाई पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है.
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