
हुक्का बार बैन, 21 साल से छोटे को सिगरेट नहीं, नियम तोड़ने पर 3 साल तक सजा... इस राज्य में सख्त हुआ कानून
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कर्नाटक सरकार ने सिगरेट और तंबाकू की बिक्री से जुड़े कानून को संशोधित कर दिया है. इसके बाद सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूरी तरह से रोक लग गई है. इसके साथ ही हुक्का बार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र को भी बढ़ा दिया है.
कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को COTPA एक्ट यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट को संशोधित कर दिया है. संशोधित बिल विधानसभा से पास हो गया है. संशोधित कानून में नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.
इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए इस कानून में संशोधन किया गया है.
अब क्या-क्या बदल जाएगा?
- हुक्का बार बंदः इस बिल के पास होने के बाद अब राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. हुक्का बार खोलने या चलाने पर रोक रहेगी.
- पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहींः अब राज्य में पब्लिक प्लेस पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर भी रोक रहेगी.

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