
'हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था मकसद', AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कोर्ट ने तय किए आरोप
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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं. अदालत पूर्वोत्तर दिल्ली में ईडी(Enforcement Directorate) द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी. अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत दूसरों को हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उकसा रहे थे.
आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने ये बात मानी है कि ताहिर हुसैन का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था.
अदालत ने कहा कि अजय गोस्वामी से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता(Indian Penal Code) की धारा 505, 307, 120बी और 149 के तहत ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत दूसरों को हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उकसा रहे थे. गौरतलब है कि अदालत पूर्वोत्तर दिल्ली में ईडी(Enforcement Directorate) द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी.
दंगे में मारे गए थे 53 लोग
गौरतलब है कि 24 फरवरी, 2020 को नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं. इसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और करीब 700 लोग घायल हुए थे.
अजय गोस्वामी ने दर्ज कराया केस

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