हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी खारिज
ABP News
मथुरा की अदालत ने दंगा भड़काने की साजिश के आरोपी सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एसटीएफ ने इस मामले में पांच हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की है.
मथुरा: हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोपी आरोपी सिद्दीक कप्पन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कप्पन की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है. दो दिन तक चली बहस के बाद ये फैसला सुनाया गया है. आपको बता दें कि, मथुरा के माँट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को यमुना एक्सप्रेस-वे से पीएफआई के 4 सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद अहमद ,आलम और सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया था. जिनके कब्जे से पुलिस ने भड़काऊ साहित्य ,मोबाइल लैपटॉप बरामद किए थे, पीएफआई के एजेंटों पर हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने और विदेशी फंडिंग का आरोप था. एसटीएफ ने 5 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की हैMore Related News