सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार के हाईकोर्ट के आदेश ख़िलाफ़ अपील ख़ारिज
The Wire
कोरोना महामारी के बीच नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर ‘सेंट्रल विस्टा’ के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने चुनकर सेंट्रल विस्टा परियोजना का निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध किया और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के दौरान जारी अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में बुनियादी शोध भी नहीं किया था. पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के बारे में कहा था कि यह ‘दुर्भावना से प्रेरित’ थी और इसमें ‘प्रामाणिकता का अभाव’ था तथा यह भी एक नजरिया हो सकता है. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 31 मई को इस परियोजना पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी थी और इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.More Related News