सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद दिवानी वाद वाराणसी ज़िला अदालत को ट्रांसफर किया
The Wire
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के समक्ष दायर दीवानी वाद अब वाराणसी जिला न्यायाधीश वाराणसी को ट्रांसफर किया जाएगा. पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की एक निचली अदालत याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवी-देवता हैं और हिंदुओं को इस जगह पर प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे.
सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत, मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर पहले फैसला करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि संसद के एक कानून के अनुसार निषेध संबंधी वाद पर दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की तरफ से कागजात के हस्तांतरण के बाद फैसला किया जाना चाहिए.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय ने कहा, ‘मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए हमारा विचार है कि मुकदमे की सुनवाई एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए. हम ट्रायल जज पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामले में अधिक अनुभवी वाला व्यक्ति बेहतर है. इससे सभी पक्षों के हितों की रक्षा होगी. वे जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है.’
वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन), रवि कुमार दिवाकर के समक्ष दीवानी वाद अब वाराणसी जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित किया जाएगा.