सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- एनडीए परीक्षा के लिए महिला अभ्यर्थियों की संख्या 19 ही क्यों
The Wire
सुप्रीम कोर्ट पिछले साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई है.
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करें कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई?
अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आरएमएस) में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े अदालत में पेश करें.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के अनुरूप आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई.
पीठ ने कहा,’ यह साल 2021 के आंकड़ों के बराबर हैं. पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है. अब आपने फिर साल 2022 के लिए महिलाओं उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है. आपने ये आंकड़े क्यों तय किए? आपको यह स्पष्ट करना होगा. 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए.’