
सत्येंद्र जैन को झटका, चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति ने दी इजाजत
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र कुमार जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमित मांगी थी.
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र कुमार जैन के विरुद्ध बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमित मांगी थी.
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिली सामग्री के आधार पर सत्येन्द्र कुमार जैन (60) के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं. इसलिए कोर्ट में केस चलाए जाने कि मांग की गई है.
तीन साल पहले हुए थे गिरफ्तार
जांच एजेंसियों ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है. मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. सत्येंद्र जैन को ईडी ने जब हिरासत में लिया था, तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कुछ दूसरे मंत्रालय भी थे. जैन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. ईडी ने AAP नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
217 फीसदी ज्यादा संपत्ति मिली
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जैन और कुछ दूसरे आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया गया था. सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि कथित संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत ज्यादा थी.

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