
शराब नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को राहत! CBI की याचिका पर जवाब के लिए मिला समय
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दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ CBI की चुनौती पर कोर्ट ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दे दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को CBI की याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश जारी किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने निचली अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था.
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 6 अप्रैल के लिए तय की है.
यह समय तब दिया गया, जब आरोपियों ने अपना पक्ष रखने के लिए उचित मोहलत की मांग की.
CBI ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया 'गलत'
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CBI का पक्ष रखते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को गलत करार दिया. उन्होंने दलील देते हुए कहा कि ऐसा आदेश रिकॉर्ड पर एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए और जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं मिलना चाहिए. मेहता का तर्क था कि निचली अदालत का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, इसलिए विस्तृत जवाब की जरूरत नहीं है. हालांकि, आरोपियों के वकीलों ने दलील दी है कि कोई जल्दबाजी नहीं है और उन्हें जवाब तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए.
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