लाहौर HC से बरी हुए हाफिज सईद के साथी मक्की समेत 6 दहशतगर्द, आतंक का सबूत नहीं दे पाई पुलिस
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लाहौर हाईकोर्ट (Lahore Highcourt) ने हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (JuD) के छह वरिष्ठ नेताओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में बरी कर दिया. क्योंकि अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा.
लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High court) ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (JuD) के छह वरिष्ठ नेताओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में बरी कर दिया. अदालत ने लोअर कोर्ट द्वारा दोषी ठहराने के फैसले को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है.
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