
रिश्वतखोरी में फंसे DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर गिरी गाज, पंजाब सरकार ने किया सस्पेंड
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HS Bhullar Corruption Case: पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अब पंजाब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है. यह मामला 'सेवा-पानी' नाम की काली कमाई का खुलासा बन गया है.
पंजाब सरकार ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. गृह विभाग की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी के 48 घंटे बीत जाने के बाद अखिल भारतीय सेवा नियम 3(2) के तहत उन्हें स्वतः प्रभाव से निलंबित माना जाएगा.
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव की रिपोर्ट के अनुसार हरचरण सिंह भुल्लर, आईपीएस (डीआईजी रोपड़ रेंज) को सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7ए के तहत दर्ज केस के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने ये कार्रवाई की थी.
सीबीाई ने एचएस भुल्लर को फतेहगढ़ साहिब के कबाड़ व्यापारी आकाश भट्टा की शिकायत पर गिरफ्तार किया था. व्यापारी ने आरोप लगाया था कि आईपीएस अधिकारी ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले को खत्म करने के एवज में 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जांच एजेंसी ने गुरुवार को उनको मोहाली स्थित कार्यालय से हिरासत में लिया था.
इसके बाद चंडीगढ़ के आवास पर छापा मारा, जहां से 7.50 करोड़ रुपए नकद, 2.5 किलो सोना, 26 महंगी घड़ियां, विदेशी शराब और हथियार बरामद किए गए थे. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस नियम के तहत हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप से निलंबित किया गया है.
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है, ''जो भी अधिकारी किसी आपराधिक आरोप पर या किसी भी अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक समय के लिए न्यायिक या आधिकारिक हिरासत में रहता है, उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा.'' इसके साथ ही आदेश में आदेश पर पंजाब सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर (आईएएस) के हस्ताक्षर हैं.

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