
राजस्थान SI भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- सभी नहीं… सिर्फ 713 अभ्यर्थियों को एग्जाम देने की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के आदेश में व्यापक राहत देने के बाद पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने 2021 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था और जिनका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होगी.
राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है. गुरुवार 2 अप्रैल को दिए गए आदेश के बाद पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष सुनवाई के दौरान राहत के दायरे को सीमित कर दिया.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की विशेष अवकाश पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनका मामला जयपुर हाईकोर्ट में लंबित है. ऐसे कुल 713 अभ्यर्थी हैं जिनकी याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं. राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होनी है.
दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अभ्यर्थी सूरजमल मीणा को राहत देते हुए लगभग दो लाख ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी, जिन्होंने न तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और न ही लोक सेवा आयोग के समक्ष आवेदन किया था. इस आदेश की व्यापक व्याख्या के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं रह गई थी.
शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन हुई विशेष सुनवाई में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 713 अभ्यर्थियों को पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. राज्य सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया था, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी गुरुवार के आदेश में संशोधन किया जाएगा.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राहत केवल उन उम्मीदवारों को भी मिलेगी जिन्होंने 2021 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था. साथ ही निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी उम्मीदवार 4 अप्रैल 2026 तक आदेश की प्रति के साथ परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर एडमिट कार्ड जारी कराने की प्रक्रिया पूरी करें.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक राजस्थान हाईकोर्ट संबंधित मामलों पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता.

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